कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने को 25 तक लॉकडाउन

कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने को 25 तक लॉकडाउन


कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए प्रदेश सरकार ने आजमगढ़ जिले को भी 25 मार्च तक के लिए लाकडाउन कर दिया है।अब बेवजह यहां वहां जाने की इजाजत नहीं रहेगी। अब जिले की सभी दुकानों को 25 मार्च तक के लिए बंद रखने के निर्देश जारी किए गए हैं। वहीं जिला प्रशासन द्वारा जारी आदेश के क्रम में रेस्टोरेंट, चायपान की दुकानें,ढाबे,आदि 31 मार्च तक बंद रहेंगे। इस दौरान प्रतिबंधित मीट भी नहीं बिकेगा, उबला मांस पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। जिलाधिकारी नागेंद्र प्रसाद सिंह ने इस संबंध में रविवार को एक आदेश पारित किया है। वहीं आवश्यक सेवाओं व वस्तुओं पर यह आदेश लागू नहीं होगा।


खासकर फल, सब्जी, किराना, जनरल स्टोर, दूध, रसोईं गैस, पेट्रोल पंप, मेडिकल स्टोर, कूरियर, ट्रांसपोर्ट, पैथालाजी लैब, निजी नर्सिंग होम, आदि पर यह आदेश लागू नहीं होगा।


दोपहर को जिलाधिकारी ने महामारी अधिनियम 1897 की धारा दो के अंतर्गत जारी प्रदेश सरकार की चिकित्सा अनुभाग की14 मार्च को मिली अधिसूचना से मिली शक्तियों के आधार पर यह आदेश जारी किया। उन्हेांने बताया कि यह आदेश पटरी पर लगी दुकानें,फल सब्जियों को छोड़कर अन्य ठेले आदि पर भी लागू रहेगा। वहीं ढाबे, रेस्टोरेंट, मिठाई की दुकानें, कैफे, चाट, तंबाकू, गुटखा, पान व चाय की दुकानें 31 मार्च तक बंद रहेंगी।उन्होने बताया कि इस दौरान खाद्य सुरक्षा मानकों के विपरीत बिकने वाले फ्रोजन मीट,अधपका व आधा उबला मांस भी नहीं बिकेगा।


डीएम ने बताया कि इस दौरान प्राइवेट अस्पतालों में सर्दी जुकाम, बुखार, फ्लू के लक्षणों वाले मरीजों की अलग से ओपीडी चलाने को कहागया है।कहा है कि इस दौरान सरकारी अस्पतालों में दोनों शिफ्टों में ऐसे मरीजों की ओपीडी चलाई जाएगी। इस आदेश के उल्लंघन पर एसपी द्वारा कानूनी कार्रवाई की जाएगी।